कोरबा कोरबा जिलान्तर्गत प्रार्थी थाना पाली जिला कोरबा के द्वारा 24 अगस्त को थाना में रिपोर्ट दर्जकराई कि इसकी भांजी ग्राम में आकर करीबन एक माह से रह रही थी जो 21 अगस्त को शाम 04 बजे ग्राम से बिना बताये कहीं चली गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 234/2024 धारा-137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
        कार्यवाही सायबर सेल कोरबा कि मदद से अपहृत एवं कथित आरोपी की पता-तलाश की गयी। पता तलाश के लिए टीम गठित कर थाना प्रभारी पाली निरीक्षक चमन सिन्हा थाना प्रभारी पाली के मार्गदर्शन पर सउनि पुरूषोत्तम उइके, प्रधान आरक्षक हिरावन सिंह सुरूते, आरक्षक शैलेन्द्र तंवर, महिला आरक्षक सुषमा डहरिया की टीम गठित कर ग्राम मौहापानी भेलवाटिकरा थाना कटघोरा जाकर अपहृत बालिका को कब्जे से गवाहों के समक्ष बरामद किया गया।
        बरामद पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी थाना बांगो जिला कोरबा से धारा 180 बीएनएसएस के तहत कथन कराया गया की पीड़िता नें धारा 180 बीएनएसएस के कथन में कथित आरोपी के द्वारा 21 अगस्त को भगाकर ले जाना तथा शारीरिक संबंध बनाना बतायी। कथित आरोपी के विरूद्ध विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 64, 69, बीएनएस, 04, 06 पोक्सो एक्ट पृथक से जोड़ी गई। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 137(2), 64, 69, बीएनएस, 04, 06 पोक्सो एक्ट का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।