नई दिल्ली। यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अनारक्षित वर्ग के दो चयनित और एक अचयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने पहले से ही कैविएट दाखिल कर रखा है। बता दें कि हाल ही में इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में हुई थी। 
कोर्ट ने इन भर्तियों के आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने पर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई चयनित सूची को रद्द करने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में 69 हजार शिक्षक भर्तियों के चयन सूची में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को चयन सूची निरस्त करने और तीन माह के अंदर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था।