मंडी लाइसेंस अब 30 साल तक के लिए बनेंगे
भोपाल । मध्य प्रदेश के मंडी कारोबारियों के लिए सुकून वाली खबर है कि अब मंडी लाइसेंस की समयावधि 30 साल रहेगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया गया है। वाणिज्य सव्यवहार लाइसेंस फीस में राहत प्रदान करते हुए 25 हजार रुपये से कम कर 5 हजार रुपये कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन कर कृषि मंडियों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस फीस 5 हजार रुपये व आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित था। इसमें आवेदन शुल्क को 200 रु. कर दिया है। लाइसेंस फीस यथावत रखी गई है। लाइसेंस की समयावधि 30 साल कर दी है। वाणिज्य संव्यवहार के लिए बनने वाले लाइसेंस के लिए अब तक 25 हजार रुपये फीस थी, जिसे कम कर 5000 रुपये कर दिया है। बता दें इस लाइसेंस पर कारोबारी मंडी नीलामी में उपज खरीदी नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी से व्यापारी खरीदी कर सकेंगे।
लाइसेंस प्रक्रिया में सरलीकरण
प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ल के आदेशानुसार अब कृषि मंडियों में कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में काफी सरलीकरण दिया गया है। अभी तक कारोबारियों को हर पांच साल में लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब 30 साल बाद नवीनीकरण करवाना होगा। व्यापारी से व्यापारी कारोबार करने के लिए लाइसेंस लेने पर फीस में भी राहत प्रदान की है।
महतारी वंदन योजना - नारी सशक्तिकरण की नयी मिसाल
जल संरक्षण में जनसहभागिता की अनूठी मिसाल
पटेल नगर कॉलोनाईजर के विरूद्ध एफआईआर कराने के निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में विजन@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हुआ एम.ओ.यू.
सरकारी नौकरी पाने की खुशी चेहरों पर झलकी
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान (आईईएचई), भोपाल में नवीन सत्र 2025-26 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए हुआ दीक्षारम्भ" कार्यक्रम
मिट्टी से सरोवर तक-वृक्ष से वर्षा तक लोक निर्माण विभाग की नई सोच
ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना का अनुमोदन
"एक बगिया मां के नाम" बनेगी आजीविका का नया माध्यम, महिलाएं होंगी लाभान्वित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव