मध्य प्रदेश के सौरभ शर्मा मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष को मानहानि का नोटिस भेजा
भोपाल: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा मामले में राजनीतिक उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 20 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है. सौरभ शर्मा मामले में पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने परिवहन विभाग में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सौरभ शर्मा के 52 किलो सोना (गोल्ड) और 10 करोड़ कैश कांड में मंत्री गोविद सिंह का नाम जोड़ते हुए आरोप लगाया था कि पूरा रैकेट गोविंद सिंह राजपूत ने संभाला. आरोपों के बाद मंत्री ने इसे उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष को नोटिस भेजा है और 15 दिन में जवाब मांगा है.
सिंघार ने कहा था-राजपूत ने खरीदी 400 करोड़ की जमीनें
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 15 फरवरी को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कई आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था "2019 से 2024 तक गोविंद सिंह राजपूत और परिवार के लोगों के लोगों ने करोड़ों की जमीन खरीदी. उन्होंने रजिस्ट्री के कागजात दिखते हुए कहा था कि मंत्री गोविंद सिंह, पत्नी सविता सिंह, पुत्र आकाश सिंह, आदित्य सिंह के नाम पर सागर शहर में तिलीमाफी, बशियाभान्या, कनेरादेव, भापेल, जैसीनगर, झिला, नरयावली सहित कई क्षेत्रों में 150 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीदारी का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने पूछा था कि आखिर क्यों सौरभ शर्मा और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद भी डायरी में छिपे नाम सामने नहीं आ रहे हैं."
नोटिस से बढ़ी सिंघार की मुश्किलें
उनके आरोपों के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 20 करोड़ के मानहानी का नोटिस उमंग सिंघार को भेज दिया है. वकील के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं. नोटिस में 15 दिनों में नेता प्रतिपक्ष से जवाब देने के लिए कहा गया है.वहीं मानहानि नोटिस मामले में उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया X पर प्रतिक्रिया दी है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "नोटिस का जवाब भी देंगे और कोर्ट भी जाएंगे. न डरे हैं, न डरेंगे! मध्य
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